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राजधानी भोपाल सहित छह जिलों में रविवार को लॉकडाउन

भोपाल, 24 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। ऐसे में होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए ‘मेरी होली मेरे घर’ के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है।
श्री चौहान मंत्री परिषद की बैठक के उपरांत कोरोना पर हुए प्रस्तुतीकरण पर मंत्री परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में चल समारोह अन्य सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ-साथ बेतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहां प्रतिदिन कोरोना प्रकरणों की संख्या 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह तथा उठावना मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
भोपाल, इंदौर,जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगौन में शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।
इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
ऐसे जिले जहां पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है उन जिलों में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर,जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी।
श्री चौहान ने कहा कि जनता के हित में यह फैसले लिए गए हैं। होलिका दहन की अनुमति होगी, चार-पांच लोग परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे। शब-ए- बारात, गुड फ्राइडे आदि के संबंध में भी सावधानियां बरतना होंगी। उन्होंने सभी जिलों को होली से पूर्व क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।
मंत्रालय में हुए प्रस्तुतीकरण में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्यसचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्य्म मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, मंत्रालय में हुए प्रस्तुतीकरण में उपस्थित थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, कृषि मंत्री कमल कमल पटेल ने भी अपने सुझाव रखे।
प्रस्तुतीकरण में जानकारी दी गई कि पिछले 7 दिन में प्रदेश के 10 शहरों में प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं इंदौर में पिछले सात दिन में 317, भोपाल में 299, जबलपुर में 98, बेतूल में 38, रतलाम में 37, ग्वालियर में 36, उज्जैन में 30, सागर में 28, खरगोन में 27, और छिंदवाड़ा में 25 प्रकरण औसत रूप से प्रतिदिन दर्ज किए गए। गत सात दिवस का इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 8.47 प्रतिशत, भोपाल का 15. 95 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार बैतूल का पॉजिटिविटी रेट 14.32 प्रतिशत, जबलपुर का 7. 46 प्रतिशत, खरगोन का 8.19 प्रतिशत, दर्ज किया गया।
श्री चौहान ने टीकाकरण की प्रक्रिया को गति देने और सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने और बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 26 लाख 90 हजार 646 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। 20 मार्च को एक दिन में 3 लाख 57 हजार 500 व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ। प्रदेश में प्रतिदिन 3लाख व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रति सप्ताह चार दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगामी 3 माह में सभी लक्षित समूहों का टीकाकरण किए जाने की योजना है।
नाग
वार्ता
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