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नाबालिग से दुष्‍कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

सीहोर, 31 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आज आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
न्‍यायाधीश बुधनी मनीष लौवंशी की न्‍यायालय द्वारा छह वर्ष की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी यादराम मेहरा को दोषी पाए आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2019 को फरियादिया छायाबाई ने थाना शाहगंज उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया था।
सं बघेल
वार्ता
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