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धोखाधड़ी के मामले में कालोनाईजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

रतलाम,10 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के रतलाम में पुलिस ने कालोनाईजर के द्वारा एक महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर के विरीयाखेडी इलाके में कालोनाईजर सूर्यकान्त जैन ने श्रीमती पुष्पा गुप्ता से भूखण्ड के लिए पच्चीस हजार रुपये 31 वर्ष पहले लिया। कालोनाईजर ने भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं करवायी। बाद में पीड़िता को पता चला कि उक्त भूखण्ड को उसके पुत्र संजय जैन ने किसी अन्य व्यक्ति सिद्धार्थ त्रिपाठी को बेच दी है।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
सं नाग
वार्ता
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