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रिश्वत मामले में अधिकारी को तीन साल की जेल

चेन्नई 23 जनवरी (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने बुधवार को घूसखोरी के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए शिवकाशी डाक विभाग के सहायक अधीक्षक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और 10 हजर रुपये का जुर्माना भी ठोंका।
न्यायाधीश वेलमुरुगन ने निचली अदालत से बरी आरोपी वी. करुणाकरण को यह सजा सुनायी।
करुणाकरन को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता गणेश पंडित की शिकायत के बाद दोषी पर वर्ष 2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 7,13 (2) और 13 (1) डी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था।
सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। करुणाकरन को जेल में भेज दिया गया है।
जतिन, उप्रेती आशा
वार्ता
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