Saturday, Apr 27 2024 | Time 08:12 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा को वाई-प्लस सुरक्षा के मामले में राहत नहीं

नैनीताल, 03 मई (वार्ता)उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा को वाई प्लस सुरक्षा दिलाने के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
न्यायालय ने श्री वर्मा को मुख्य सचिव एवं गृह सचिव के बजाय पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रत्यावेदन सौंपने को कहा है। साथ की डीजीपी को प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई। इसी के साथ अदालत ने याचिका को पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धर्मेन्द्र बड़थ्वाल ने दी। निर्दलीय प्रत्याशी मनीष की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से खतरा बताया गया था। श्री वर्मा की ओर से वाई प्लस सुरक्षा दिलाने के लिये अदालत से गुहार लगायी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर सुरक्षा दिलाने के लिये मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को निर्देशित करने की मांग गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार श्री निशंक के नामांकन को लेकर गंभीर तथ्य उजागर किये थे। उनके द्वारा भाजपा उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गयी। उन्हाेंने इसी आधार पर श्री निशंक से अपने आपको खतरा बताया। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया है कि प्रदेश के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को विगत 18 अप्रैल, 2019 को वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराने के लिये प्रत्यावेदन सौंपा गया था।
अदालत से मांग की गयी थी कि उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को निर्देशित करें। याचिका में आगे कहा गया था कि वे भाजपा उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती देंगे। इस दौरान भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित करें। मामले में भाजपा उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और हरिद्वार के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया था।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
image