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यौन शोषण मामले में एनआईवीएच से जवाब तलब

नैनीताल 01 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच) से जुड़े यौन शोषण के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को प्रबंधन से संस्थान की सुरक्षा के संबंध में उपायों को लेकर मंगलवार तक जवाब देने को कहा है।
एनआईवीएच की ओर से आज अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया। संस्थान की ओर से कोर्ट से जवाब पेश करने के लिये और समय की मांग की गयी। अदालत ने संस्थान की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि एनआईवीएच परिसर में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। परिसर में मस्जिद के अलावा ब्रेल प्रिटिंग प्रेस व ब्रेल लाइब्रेरी भी मौजूद है जिससे परिसर में लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एनआईवीएच प्रबंधन को निर्देश दिये कि संस्थान की सुरक्षा तथा चारदीवारी सुनिश्चित करने के संदर्भ में वह अदालत में दो सप्ताह के अंदर विस्तृत शपथपत्र पेश करे। यौन शोषण के मामले के प्रकाश में आने के बाद अदालत ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय से भी पूछा था कि संस्थान में यौन शोषण जैसे मामलों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। अदालत ने देहरादून पुलिस से भी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट मांगी थी।
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में समाचार पत्रों में छपी यौन शोषण की खबर को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर ली थी जिसमें कक्षा में 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने संगीत शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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