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हाईकोर्ट ने राजीव आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 07 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद में राजीव आवास योजना में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार से 14 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले को ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश रे और अन्य की ओर से चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपेन्द्र चौधरी ने बताया कि शक्तिगढ़ नगर पंचायत में राजीव आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों के लिये 504 आवास बनाये जाने प्रस्तावित थे। इस योजना में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उन्होंने न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की।
न्यायालय ने इस प्रकरण की जांच ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को करने के निर्देश दिये। श्री चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से उपजिलाधिकारी की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 17 लोगों को दोषी पाया और रिपोर्ट शासन को कार्यवाही के लिये प्रेषित कर दी। उन्होंने बताया कि शासन ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।
उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकरण को उन्होंने दोबारा से जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अदालत ने आज सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी से इस प्रकरण में सरकार का पक्ष जानना चाहा लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अदालत ने सरकार को बुधवार तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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