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हाईकोर्ट ने हरिद्वार में वनभूमि कब्जा मामले में केन्द्र, वन विभाग से मांगा जवाब

नैनीताल 08 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित लक्सर के ओशपुर (पुराना) गांव में बाण गंगा नदी के किनारे जंगल को तहस-नहस कर उस पर कथित रूप से कब्जा करने के मामले में उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार, वन विभाग एवं हरिद्वार के जिला प्रशासन समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
याचिकाकर्ता ओशपुर गांव निवासी विजेन्दर और धीरजपाल ने एक जनहित याचिका के माध्यम से मामले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने बताया कि ओशपुर गांव के किनारे बाण गंगा के तट पर 500 बीघे वन भूमि में घना जंगल था। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पति एवं जानवर रहते थे।
गांव के चार दबंगों ने कथित रूप से तीन साल पहले वन भूमि पर मौजूद जंगल को तहस नहस कर वन भूमि पर अतिक्रमण कर दिया और इस पर गन्ने की फसल उगाने लगे। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से की लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने केन्द्र सरकार, वन विभाग, जिला प्रशासन हरिद्वार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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