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त्रिपुरा के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

अगरतला, 21 अक्टूबर (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008-09 में 164 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की केंद्रीय समिति के सदस्य एवं पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे बादल चौधरी की जमानत याचिका पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया।
श्री चौधरी इससे पहले सत्र अदालत द्वारा जमानत याचिका के अस्वीकार किये जाने के बाद बुधवार रात से लापता हैं।
इस बीच पिछले पांच दिनों से पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर पश्चिमी त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक अजीत प्रताप सिंह समेत 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
श्री चौधरी को गिरफ्तार करने में विफल रहने के कारण पुलिस उपमहानिरीक्षक (दक्षिण रेंज) अरिंदम नाथ को हटाकर बिना किसी पद के उनका स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया। इसके अलावा छह पुलिस उपाधीक्षक को भी स्थानांतरित कर दिया गया और मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को भी बदल दिया गया है।
पुलिस पूरे राज्य में लगातार श्री चौधरी की तलाश कर रही है।
प्रियंका टंडन
वार्ता
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