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यूपीसीएल को बिजली बिल की प्रतियां पेश करने के आदेश

नैनीताल, 01 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड(यूपीसीएल) को
बिजली बिल की प्रतियां दो सप्ताह के भीतर पेश करने के लिए मंगलवार को आदेश दिये।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की पीठ ने देहरादून की आरटीआई क्लब की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये।
याचिका में कहा गया है कि राज्य में हजारों विद्युत कर्मचारियों को मुफ्त एवं रियायती दरों में बिजली प्रदान की जा रही है। इन कर्मचारियों के यहां बिजली के मीटर तक उपलब्ध नहीं हैं। जिनके यहां बिजली के मीटर लगे हैं उनमें से अधिकांश काम करने की स्थिति में नहीं हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की ओर से एक महीने में 92 हजार रूपये की बिजली खर्च की गयी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान यूपीसीएल ने बताया कि राज्य में अब विद्युत कर्मचारियों को मुफ्त की बिजली नहीं दी जायेगी तथा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के यहां बिजली के मीटर लगा दिये गये हैं और ये मीटर काम करने लगे हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीसीएल) की ओर से मंगलवार को उच्च न्यायालय को दी गयी है।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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