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बहुमंजिला निर्माण लेकर दायर जनहित याचिका खरिज

नैनीताल, 24 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे बहुमंजिला निर्माण के स्थगनादेश को निरस्त करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ तथा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ में रामनगर निवासी कुलदीप माहेश्वरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने पूर्व में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही निर्देश दिया था कि मौके पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी तथा नगर पालिका प्रशासन की होगी।
याचिका में न्यायालय से निर्माण पर लगी रोक हटाने की मांग की गयी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि पीठ ने निर्माण कार्य का अनुमति पत्र दिखाने को कहा और ऐसा नहीं किये जाने पर पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
सं राम आशा
वार्ता
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