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उत्तराखंड के हर जिले में महिला थाना खोलने के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 17 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के हर जिले में महिला थाना खोलने के मामले में उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
यह जानकारी जनहित याचिकाकर्ता रूहानी के अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से दी गयी। श्री शुक्ला ने बताया कि उनके मुवक्किल रूहानी की ओर से महिलाओं एवं गवाहों की सुरक्षा के मामले में सरकार की हीलाहवाली को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना खोलने के लिये अदालत से सरकार को निर्देशित करने की मांग की गयी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उसके पति से ही जान का खतरा है और वह उसको मारने की नीयत से एक बार हमला कर चुका है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। याचिकाकर्ता की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।
इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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