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अवमानना के मामले में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा अधीक्षकों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

नैनीताल, 01 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को 14 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनप्रीत अजमानी ने 2019 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे दम तोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालकर्मियों और मरीजों के परिजनों के बीच झड़प की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाए और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाय जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, सहायक कर्मियों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करें परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इसके बाद एससिएशन की ओर से अवमानना याचिका दायर की ।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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