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महाकुंभ को लेकर विशेष एसओपी छह जनवरी से पहले अदालत में पेश करें: हाईकोर्ट

नैनीताल, 23 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये कि महाकुंभ को लेकर बनायी जाने वाली विशेष मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को छह जनवरी से पहले न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सरकार को यह भी निर्देश दिये कि ब्रिटिश पर्यटकों के उत्तराखंड आने को लेकर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अगुवाई वाली खंडपीठ में कोरोना महामारी को लेकर दायर सचिदानंद डबराल एवं अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली के अलावा अन्य की ओर से दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता डबराल की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार कुंभ को लेकर गंभीर नहीं है और ढांचागत सुविधाओं का विकास पूरा नहीं हुआ है। सड़कों एवं फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया है। यही नहीं कोरोना महामारी को लेकर सरकार की तैयारी पूरी नहीं है।
दूसरी ओर सरकार की ओर से बताया गया कि कुंभ को लेकर विकास कार्य प्रगति पर हैं और 31 दिसंबर तक सभी कार्य सम्पूर्ण कर लिये जायेंगे। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि महाकुंभ को लेकर सरकार गंभीर है और इस दौरान होने वाली भीड़भाड़ और भगदड़ के मद्देनजर सरकार एक विशेष एसओपी तैयार कर रही है और उसे जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि छह जनवरी से पहले एसओपी को अदालत में प्रस्तुत करें।
यही नहीं अदालत ने प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिये कि ब्रिटेन में नये कोरोना वायरस के स्टेन के चलते सरकार एहतियात बरते और राज्य में ब्रिटिश नागारिकों पर प्रतिबंध के बारे में विचार करे। नैनीताल एवं मंसूरी में नये साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जुटने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ के संदर्भ में अदालत ने सरकार को कहा है कि जिला माॅनिटरिंग कमेटी (डीएमसी) के सुझावों पर विचार करे। नैनीताल डीएमसी की ओर से नये साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नैनीताल शहर में भीड़भाड़ को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया गया था। अदालत ने हालांकि कहा कि वह पर्यटकों के आने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन सरकार को निर्देश दिया कि डीएमसी के सुझावों पर विचार करे।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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