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डीपीसी चुनावों के मामले में सरकार का जवाब तलब

नैनीताल, 03 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) के चुनाव नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को गुरूवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने बुधवार को जिला पंयाचत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार राज्य में जिला नियोजन समितियों के चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। चुनाव आयोग की ओर से नवम्बर 2020 तथा फरवरी 2021 में प्रदेश सरकार को डीपीसी के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिये गये थे। कोविड महामारी के चलते ठप पड़ी चुनाव प्रक्रिया दुबारा शुरू नहीं किया गया है। कई जगहों में डीपीसी के निर्विरोध चुनाव भी सम्पन्न हो गये है।
सरकार की ओर से आज अदालत को बताया गया कि वह हरिद्वार पंचायत चुनावों के बाद डीपीसी के चुनाव कराना चाहती है लेकिन अदालत सरकार से जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उनके तर्क को खारिज करते हुए सरकार को इस प्रकरण में कल तक दिशा निर्देश पेश करने के निर्देश दिए है।
सं राम
वार्ता
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