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छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी सैनी को मिली जमानत

नैनीताल, 28 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी एवं हरिद्वार के कृष्णा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
अदालत ने उन्हें तीन हफ्ते के भीतर पांच लाख रुपये समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर विचाराधीन जनहित याचिका के आदेशों के क्रम में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोपी सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर 14 लाख रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति का गबन करने का आरोप है। वह अगस्त, 2020 से जेल में बंद हैं।
आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि छात्रवृत्ति की धनराशि कॉलेज के खाते के बजाय छात्रों के खाते में आई है। इसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
सं.श्रवण
वार्ता
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