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सौतेली मां, बाप, बहन, भांजी को मारने वाले की होगी फांसी

देहरादून, 05 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड के देहरादून में 2014 को दीवाली की रात परिजनों की जघन्य तरीके से हत्या करने वाले युवक हरमीत को मंगलवार को मृत्यु दण्ड देने का न्यायालय ने आदेश दिया।
न्यायालय ने इसके साथ ही, विभिन्न धाराओं में उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड भी निश्चित किया है।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश-पंचम आशुतोष मिश्रा ने आज वर्ष 2014 में 23-24 अक्टूबर की रात्रि थाना कैंट अंतर्गत, आदर्शनगर में हुये जघन्य हत्याकांड मामले में अपना निर्णय दिया। इस हत्याकांड में दीपावली की रात्रि में होर्डिंग कारोबारी जय सिंह, उनकी पत्नी कुलवंत कौर, बेटी हरजीत कौर, नातिन सुखमणि (तीन साल) की हत्या हुई थी। इनके साथ घर में नाती कंवलजीत सिंह (पांच साल) और बेटा हरमीत (जय सिंह की पहली पत्नी का बेटा) रहते थे।
अगले दिन जब वहां नौकरानी राजी पहुंची तो उसने देखा कि घर में खून फैला हुआ था। वह अंदर गई तो वहां हरजीत कौर, सुखमणि, जय सिंह और कुलवंत कौर के लहूलुहान शव पड़े थे। दरवाजे की ओट में हाथ में चाकू लिए हरमीत खड़ा था। पास में ही पांच साल का कंवलजीत भी डरा सहमा खड़ा था। इस पर नौकरानी चीखती हुई बाहर भागी तो आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। पास में रहने वाले जय सिंह के भाई अजीत सिह की सूचना पर पुलिस ने मौके से हरमीत को मय आला कत्ल (चाकू) के गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में कुल 21 गवाह पेश हुए। इन्हीं के आधार पर हरमीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 316 (गर्भस्थ शिशु की हत्या करना) में दोषी ठहराया गया। हरमीत ने इस जघन्य हत्याकांड को संपत्ति के लिए अंजाम दिया था। यह बात अभियोजन कोर्ट में साबित करने में सफल रहा। हरमीत ने पकड़े जाने के बाद खुद को दिमागी रूप से बीमार भी बताया था, लेकिन चिकित्सकों की जांच में उसका यह दावा गलत साबित हुआ। मंगलवार को न्यायालय ने हत्यारे को मृत्यु दण्ड के साथ अलग-अलग धाराओं में एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
सं.श्रवण
वार्ता
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