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कार्बेट पार्क से सटे शिवपुर टांडा में स्टोन क्रेशर के निर्माण पर रोक

नैनीताल 09 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट पार्क से सटे रामनगर के शिवपुर टांडा गांव में मानकों के विपरीत लगाए जा रहे बाबा गुरू दित्ता स्टोन क्रेशर के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी पक्षकारों से जवाब देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में रामनगर निवासी रोहन चंद्रावती की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की संस्तुति के बिना फरवरी,2023 में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति दे दी।
उच्च न्यायालय की ओर से नवम्बर, 2022 में एक आदेश जारी कर कहा गया था कि स्टोन क्रेशर लगाने के लिए पीसीबी की अनुमति जरूरी है। निरीक्षण टीम में पीसीबी की मौजूदगी जरूरी है। यह आदेश नवम्बर, 2022 से पूर्व लगाये गये स्टोन क्रेशरों पर भी लागू होगा।
आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व एवं जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर स्टोन क्रेशर लगाने का लाइसेंस एवं अनुमति दे दी गयी। यह भी कहा गया कि जिस जगह स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है, वह बरसाती नाले से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ है। एनजीटी ने अपने आदेश में माना है कि नदी और नाले समान इकाई हैं और दोनों इकाइयों से स्टोन क्रेशर की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए।
अंत में अदालत ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्टोन क्रेशर के निर्माण पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और पीसीबी से जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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