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पीड़िता को दी गई चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता

हिसार, 15 फरवरी (वार्ता) हरियाणा के हिसार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने बलात्कार की एक घटना में नाबालिग पीड़िता को आज चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई।
प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सुरेंद्र कुमार ने आज जिला एडीआर सेंटर में आर्थिक सहायता राशि पीड़िता के बैंक खाते में ट्रांसफर की।
श्री कुमार ने बताया कि पीड़िता को पहले 50 हजार रुपए की अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हिसार की अदालत में प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान ने आरोपी किशोर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। इसके पश्चात पीड़िता के लिए आज चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा पीड़ित योजना 2013 के प्रावधान 4 के अनुसार सालाना 4.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले ऐसे परिवारों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके यहां कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
सं महेश विजय
वार्ता
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