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एचपी टीसीपी अमेंडमेंट एक्ट : उच्च न्यायालय में सुनवाई टली

शिमला, 29 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार की उस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी जिसमें सरकार ने अदालत के 22 दिसंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी है। उक्त आदेश ने अनियमित निर्माणों को वन टाइम सेटलमेंट आधार पर राहत देने वाले हिमाचल प्रदेश टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट एक्ट 2016 को दरकिनार कर दिया था।
आज प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष सुनवाई होनी थी। उन्होंने मामले पर सुनवाई आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
सरकार ने याचिका मई 2018 में दाखिल की थी।
महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने यूनीवार्ता को बताया कि सरकार अदालत के फैसले पर पुनर्विचार चाहती है क्योंकि इससे कई ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जिनके निर्माण कार्य को नियमित नहीं किया जा सका।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार ने 2016 में यह कानून लाया था। जिसके बाद 9200 लोगों ने अपने निर्माण नियमित करने के आवेदन दिये। पर्यावरणविदों व अन्य की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2017 को निर्णय देकर संशोधन को दरकिनार कर दिया था।
अदालत के इस फैसले और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के शिमला में निर्माण गतिविधियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मुश्किल बन गया है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
सं महेश
वार्ता
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