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मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में लोस चुनाव मतगणना संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं

चंडीगढ़, 21 जून (वार्ता) हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड में पिछले महीने संपन्न हुए 17 वीं लोकसभा चुनाव की मतगणना संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।
सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत एक वकील के जानकारी मांगने से यह बात सामने आई है। एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार उन्होंने 12 जून को सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी जिसका जवाब न देकर राज्य के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई अर्जी को दस उपायुक्तों (जो दस लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी भी थे) को स्थानांतरित कर दी और उन्हें इस संबंध में जवाब देने को कहा है।
श्री कुमार के अनुसार उन्होंने याचिका में सभी दस हलकों में मतगणना शुरू होने से ठीक पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को प्राप्त हुए कुल पोस्टल वोट्स की संख्या की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने सूचना मांगी कि सभी हलकों में उक्त पोस्टल वोटों की गणना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों से पूर्व, साथ-साथ अथवा बाद में की गयी।
श्री कुमार ने इसके अलावा रद्द किये गये पोस्टल वोटों की संख्या, ऐसे वोटो की संख्या जिन्हें ईवीएम से रिट्रीव (प्राप्त) नहीं किया जा सका और सभी लकों में कुल दिये गये वोटो की संख्या कितनी है।
श्री कुमार ने कहा कि यह हैरानी वाली बात है कि हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास मतगणना संपन्न होने के एक महीने बाद आज तक भी उक्त सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है हालांकि भारतीय चुनाव आयोग के बाद हर राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ही अपने राज्य के चुनावी डाटा का संरक्षक होता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब के सभी 13 लोक सभा हलकों के सम्बन्ध में ऐसी ही जानकारी कई दिनों पहले ही अपलोड कर दी गयी है जिसे कोई भी देख सकता है।
श्री हेमंत के अनुसार उन्होंने अपनी आरटीआई अर्जी उपायुक्तों को स्थानांतरित करने के विरुद्ध हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की है।
महेश विजय
वार्ता
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