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गैर हिमाचलियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं मिलेगी नौकरी

गैर हिमाचलियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं मिलेगी नौकरी

शिमला, 09 अगस्त (वार्ता) हिमाचल मंत्रिमंडल ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की ।

इन तृतीय श्रेणी पदों के लिए प्रदेश के स्कूलों से मैट्रिक व जमा दो परीक्षाएं पास होना और इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य बनाया गया है। ये शर्तें हिमाचलियों पर लागू नहीं होगी। देर शाम तक चली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी है। इससे अब गैर हिमाचलियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर अब नौकरी नहीं मिलेगी।

बैठक में पटवारियों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती को मंजूरी दी गई। जल्द ही सरकार पटवारियों को एक हजार 195 पद भरेगी। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन चयनित होंगे।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मदर टैरेसा संबल योजना के तहत दी जाने वाले आर्थिक मदद को 5 से 6 हजार प्रति संतान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश के जम्मू व कश्मीर सीमा से सटे चम्बा व लाहौल-स्पीति क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी छह हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।

सं शर्मा

वार्ता

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