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दो बेटियों से बलात्कार करने के आरोपी पिता को 20 साल की कैद

गुड़गांव, 22 अगस्त (वार्ता) हरियाणा में गुड़गांव की एक अदालत ने दो नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुर्माने की रकम न भरने पर दोषी को एक साल और कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपए पीड़िताओं को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो बहनों ने अक्तूबर 2017 में सोहना पुलिस में पिता रोहताश के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
सं महेश
वार्ता
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