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दुष्कर्म मामले में 10 साल कैद

सोनीपत, 31 अगस्त(वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी को शनिवार को एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
साेनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी राजेश को रिश्ते में भांजी के साथ दुष्कर्म को आज दोषी करार दिया है। अदालत ने दाेपहर बाद राजेश दस साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। और जुर्माना न देेने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर 2018 में सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने रिश्ते में मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नाना के साथ पुलिस थाने में आई किशोरी ने बताया कि रिश्ते में उसका मामा राजेश (36) ने उसके साथ वह कई बार उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी के बयान पर 6 पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 7 अक्तूबर, 2018 को आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया था।
सं राम
वार्ता
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