Saturday, Apr 27 2024 | Time 10:35 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कैद

चंडीगढ़, 09 अक्टूबर(वार्ता) हरियाणा में पलवल की अतिरिक्त सत्र जज करूणा शर्मा की विशेष अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सदर थानांतर्गत रजपुरा गांव निवासी सहरून को दोषी करार देते हुये उसे दस साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत एक साल की सजा और पांच हजार रूपये जुर्माना और धारा 506 के तहत एक साल की सजा और पांच हजार रूनये जुर्माना की सजा भी सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने कहा कि जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी काे उक्त सभी धाराओं के तहत एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 28 अक्तूबर 2018 को हुई घटना के सम्बंध में दर्ज किया गया था।
रमेश1929वार्ता
image