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हवलदार पर एस.सी. एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश

चंडीगढ़, 31 अक्तूबर (वार्ता)पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि हवलदार गुरबिन्दर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के साथ साथ एस.सी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाये ।
आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने आज यहां बताया कि हरभजन सिंह ने आयोग को शिकायत की थी कि वह किसी व्यक्ति का राज़ीनामा करवाने थाने में गया था जहाँ उसके साथ हवलदार गुरबिन्दर सिंह ने गाली-गलौच करने के अलावा सार्वजनिक तौर पर उसकी पगड़ी उतारी और ज़मीन पर गिरी पगड़ी को ठोकरें मारीं।
उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक्ट 2004 की धारा (10)(2) (एच)(जे) के तहत हवलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के साथ-साथ एस.सी. एक्ट के तहत भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं और इस बारे में कार्यवाही रिपोर्ट चार दिसंबर को आयोग को पेश करने के आदेश दिए हैं।
शर्मा
वार्ता
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