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जुलूस में आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

जालंधर, 08 फरवरी (वार्ता) जालंधर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बलकार सिंह ने किसी भी प्रकार के जुलूस में आग्नेयास्त्र ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और आयुक्तालय पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।
श्री सिंह ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी विवाह स्थलों, होटलों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों से कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। एक अन्य आदेश में डीसीपी ने यह भी निर्देश दिया है कि कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गाँव अपने गाँव में रात्रि आठ से पांच बजे तक रात्रि ठीकरी पहरा (रात्रि गश्त) आयोजित करें। उन्होंने पंचायतों से उन क्षेत्रों के एसएचओ को उन व्यक्तियों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा जो 'टीकरी पेहरा' टीमों का हिस्सा होंगे।
यह आदेश आठ अप्रैल तक लागू रहेंगे।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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