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हाऊस टैक्स या संपत्ति टैक्स की बकाया राशि अदा करने की अवधि 30 जून

चंडीगढ़, 19 मई(वार्ता) पंजाब सरकार ने हाऊस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में जल और सीवरेज चार्ज की वसूली के लिए एकमुश्त नीति के तहत समय सीमा को भी 30 जून बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आज यहां दी । उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो वर्तमान में कोरोनो वायरस के खिलाफ़ इस युद्ध में आगे आकर जंग लड़ रहे हैं। नई नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो हाऊस टैक्स या संपत्ति टैक्स, इनमें से कोई भी, जमा कराने में विफल रहे, इस अधिनियम के तहत अब मूलधन का एकमुश्त निपटारा 10 प्रतिशत की रियायति दर के साथ 30 जून तक करवा सकते हैं।
श्री मोहिंद्रा ने कहा कि जो व्यक्ति 30 जून तक हाऊस टैक्स या संपत्ति टैक्स जमा नहीं करता वो मूलधन की राशि के साथ दस प्रतिशत की दर से जुर्माने के साथ निर्धारित अवधि के बाद अगले तीन महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं।
वे व्यक्ति जो उपरोक्त राशि को उपरोक्त अवधि और तरीके के अनुसार जमा करने में विफल रहते हैं, वे निर्धारित तारीख के बाद बकाया राशि पर अठारह प्रतिशत की ब्याज दर सहित देय राशि पर बीस प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा। राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में पानी और सीवरेज शुल्क की वसूली के लिए एकमुश्त नीति की समय सीमा को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
श्री मोहिंद्रा ने कहा कि यह विस्तार उस समय की समाप्ति से शुरू होगा जब अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी है।
शर्मा
वार्ता
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