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साधारण बसों को टैक्स दरों में कटौती के आदेश

चंडीगढ़, 01 जून(वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाऊन के चलते भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही आम बसों को राहत देते हुये आज टैक्स रेटों में कटौती के आदेश दिये ।
उनके निर्देश पर अब प्रति दिन प्रति वाहन प्रति किलोमीटर टैक्स 2.80 रुपए से घटा कर 2.69 रुपए कर दिया गया। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वाहन मालिकों को 30 जून तक बिना जुर्माने और ब्याज के टैक्स बकाए अदा करने की अनुमति दी जाये।
परिवहन सैक्टर से हज़ारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्क्ष तौर पर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लॉकडाऊन के कारण मुकम्मल बस सेवा बंद होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे इन लोगों की परेशानी दूर करने में यह फ़ैसला मददगार साबित होगा।
उन्होंने कहा कि ग़ैर -ए.सी. बस ऑपरेटर बड़े वित्तीय घाटे में से निकल रहे हैं जबकि राज्य के आम लोगों के लिए यह बसें यातायात का आम साधन है।
इसी दौरान प्रमुख सचिव परिवहन के शिव प्रसाद ने बताया कि टैक्स दरों को घटाने का मंतव्य राज्य में चलती साधारण बसों को राहत देना है जिससे वह मौजूदा समय के अपने वित्तीय संकट में से बाहर निकल सकें। यह कदम इस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करेगा।
इसी दौरान पंजाब सरकार की तरफ से यातायात वाहनों के मालिक व्यक्तियों को पंजाब मोटर वाहन टैक्सेशन एक्ट 1924 (पंजाब एक्ट नं. 4, 1924 (2007 का संशोधन) के प्रवाधानों से इस स्थिति के अंतर्गत छूट दी गई है कि जिन यातायात वाहन मालिकों के पंजाब मोटर वाहन टैक्सेशन एक्ट, 1924 के अंतर्गत बकाया टैक्स आज से 30 जून तक एक महीने के अंदर अदा कर सकते हैं।
इस समय दौरन कोई जुर्माना या ब्याज या टैक्स की देरी से अदायगी नहीं लगाई /वसूली जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि बकाया टैक्स की अदायगी तय समय के दौरान नहीं की जायेगी तो यह बकाया टैक्स समेत जुर्माना और ब्याज तय समय-सीमा बीतने के बाद वसूलने योग्य बन जायेगा। इस बारे में नोटिफिकेशन पहले ही जारी की जा चुकी है।
शर्मा
वार्ता
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