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पार्टियों और उम्मीदवारों को विज्ञापनों का कराना होना पूर्व प्रमाणीकरण

चंडीगढ़, 22 अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा के सोनीपत जिले के बरोदा विधानसभा उपचुनाव के लिए तीन नवम्बर को होने वाले मतदान से पूर्व दो और तीन नवम्बर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिये मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य कोई संगठन या व्यक्ति एमसीएमसी कमेटी द्वारा प्री-सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना उपरोक्त दिनों पर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता है। ताकि किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचा जा सके।
रमेश1745वार्ता
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