राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 12 2019 3:41PM ऑडिट नहीं कराने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खिलाफ होगी कार्रवाई-आंजनाजयपुर, 12 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि राज्य में ऑडिट नहीं कराने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री आंजना आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि आगामी 31 दिसम्बर तक ऑडिट नहीं कराने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंनें बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ऑडिट विभाग द्वारा किया जाता है एवं सीए नियुक्त करके भी कराया जाता है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने अब तक ऑडिट नहीं कराया है उन्हें पाबन्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन समितियों के खिलाफ अनियमिता की शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच जारी है, शिकायत सही साबित होने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इससे पहले विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता एवं गबन के राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के गत 31 मार्च तक 2361 प्रकरण लम्बित है । उन्होंने इनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के तहत वर्ष 2018-19 में 32 प्रकरणों में 42.80 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने इसका भी जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने प्रदेश में अंकेक्षण से शेष सहकारी समितियों की सूचना सदन पटल पर रखते हुए बताया कि इन समितियों का रिकार्ड पूर्ण नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सम्बन्धित बैंक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक ऑडिट कराये जाने के साथ शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा- 55 के तहत जांच कराई जाती है। इस वर्ष से ऋण वितरण आधार आधारित अभिप्रमाणन के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रांरभ कर दी गयी है तथा ऋण राशि का वितरण ऋणी के खाते में सीधे जमा कराने की प्रक्रिया प्रांरभ कर दी गयी है।जोरावार्ता