Friday, Apr 26 2024 | Time 18:02 Hrs(IST)
image
राज्य » राजस्थान


राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को

जयपुर 12 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से 14 सितम्बर को राज्य की सभी अदालतो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के सदस्य सचिव अशोक जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली प्रकरण, चैक अनादरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले, श्रमिक विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकरण, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधी प्रकरण, सेवाओं से संबंधित मजदूरी, भत्ते एवं पेंशन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों सहित अन्य सामान्य प्रकरण रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पारिवारिक न्यायालयों में विचाराधीन दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के तहत दर्ज प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश में राजस्थान एक मात्र ऎसा राज्य है, जहां 498 ए के प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा राजीनामे के लिए तैयार होने पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा केस वापस लेने का प्रावधान किया गया है।
श्री जैन ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल दो लाख 60 हजार प्रकरण चिन्हित किये गए हैं। इनमें से लगभग डेढ़ लाख लम्बित प्रकरण हैं तथा एक लाख 15 हजार प्रकरण प्री लिटीगेशन के हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हित किये गये प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में बैन्चों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष में तीन माह के अन्तराल से कुल चार बार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जुलाई माह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 71 हजार 685 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था, जिनमें 60 हजार 904 लम्बित प्रकरण तथा 10 हजार 781 प्रकरण प्री-लिटिगेशन के शामिल थे।
रामसिंह
वार्ता
image