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सेवा नियमों में हुए संशोधनों को अपडेट कर एकीकृत डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करें-आर्य

जयपुर, 23 मार्च (वार्ता) राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभिन्न सेवा नियमों में हुए संशोधनों को अपडेट कर एकीकृत डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए।
श्री आर्य आज यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन सचिवों के साथ सेवा नियम अद्यतन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते है और उसी के अनुसार अलग-अलग परिपत्र निकलते हैं। इन सभी संशोधनों को अपडेट कर एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है। सभी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए तय समय में करें।
उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट संबंधी लाभ के लिए सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेटरल एंट्री के लिए पदों का चिह्नीकरण एवं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति का रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के लिए निर्देशित किया।
रामसिंह
वार्ता
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