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राज्य


11000 करोड़ से अधिक के बैंक रिण घोटाले के फरार आरोपी सांडेसरा की कंपनी का करार गुजरात सरकार ने किया रद्द

गांधीनगर, 08 जुलाई (वार्ता) गुजरात सरकार ने 11 हजार करोड़ रूपये से अधिक के बैंक लोन घोटाले के फरार आरोपी उद्योगपति नितिन सांडेसरा की कंपनी स्टर्लिंग पोर्ट लिमिटेड को गुजरात के भरूच जिले के दहेज बंदरगाह के विकास के
लिए दिया गया लायसेंस रद्द कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि नितिन सांडेसरा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भारी भरकम रकम के ऋण के पैसे की हेराफेरी के बाद से विदेश फरार हो गया है। वडोदरा स्थित उसकी दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक की सहायक कम्पनी स्टर्लिंग पोर्ट लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसे दहेज में ऑल वेदर बर्थिंग पोर्ट बनाने के लिए दी गई सभी मंजूरियों को रद्द कर दिया है।
उन्होंने कंपनी से बकाया पैसे वसूल करने के लिए गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को भी निर्देश दिया है।
बोर्ड ने नितिन स्टर्लिंग बायोटेक को दिसम्बर 2008 में दहेज बन्दरगाह को ऑल वेदर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए चार वर्ष की समयसीमा के साथ इरादा पत्र जनवरी 2009 में दिया था। इसके साथ ही बोर्ड ने दहेज में 84.95 हेक्टेयर सरकारी जमीन किराये पर जून 2010 में आवंटित कर इस जमीन को समतल करने और तारबंदी करने की मंजूरी दी थी। साथ ही पोर्ट के निर्माण कार्य के लिए मार्च 2011 में बोर्ड ने मंजूरी दी थी।
स्टर्लिंग बायोटेक लि. और उसके कॉन्सोर्टियम के सहयोगी सदस्यों द्वारा दहेज बन्दरगाह के विकास के लिए नयी कम्पनी स्टर्लिंग पोर्ट लि. का गठन किया गया। इस नयी कम्पनी और गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के बीच जून 2014 में इस संबंध में कन्सेशन एग्रिमेंट किया गया था।
एग्रिमेंट के मुताबिक प्रथम चरण में कम्पनी करीब 2500 करोड़ का निवेश कर दहेज बन्दरगाह का विकास करती और इसके लिए कुल परियोजना कीमत का डेढ़ फीसदी के हिसाब से निर्माण और 5 करोड़ पर्फामेंस गारंटी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को देती। लेकिन इरादा पत्र और एग्रिमेंट के बाद भी कम्पनी ने बन्दरगाह के विकास के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और मेरीटाइम बोर्ड को 37.50 करोड़ की बैंक गारंटी तथा 84.95 हेक्टेयर जमीन का निर्धारित किराया चुकाने में भी नाकाम रही।
आज शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आखिरकार स्टर्लिंग पोर्ट लि. और वित्तीय निवेश करने वाली संस्थाओं को 6 माह का समय देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाये जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोर्ड की आपात बैठक हुई। इसमें गठित की गई समिति के आन्ध्र बैंक को लायसेंस धारक के तौर पर नियुक्त करने और स्टर्लिंग पोर्ट लि., गुजरात सरकार और मेरीटाइम बोर्ड के बीच हुए कन्सेशन एग्रिमेंट को रद्द करने और तमाम गारंटी राशि जब्त करने की सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने स्टर्लिंग पोर्ट लि. को दी गई 84.95 हेक्टेयर जमीन का कब्जा वापस लेने के आदेश भी दे दिए हैं।
रजनीश
वार्ता
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