राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 13 2018 4:34PM इलाहाबाद का नाम बदलने पर सरकार एवं अन्य पक्षकारों से जवाब तलबलखनऊ 13 नवम्बर (वार्ता) उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किये जाने के मामले में जनहित याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है । न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिये । दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने को चुनौती दी है । कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त किया जाए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता विनोद कुमार शाही उपस्थित हुए । अदालत ने अगली सुनवाई 19 नवंबर को नियत की है ।सं त्यागीवार्ता