राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 15 2018 8:25PM आयोग अपर निजी सचिव नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका दाखिलप्रयागराज,15 नवम्बर (वार्ता) अपर निजी सचिव के नियुक्ति में धांधली के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में लोक सेवा आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। उपसचिव भर्ती के परीक्षा परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गयी थी कि निर्धारित अर्हता ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग चयनित कर लिये गये जिनके प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था के नहीं है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने आयोग से इस मामले में दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत एक जनवरी को आयोग को निर्देश दिया था कि याचीगण की आपत्तियों का निस्तारण किया जाए और उसके अनुसार परिणाम संशोधित किया जाए। राकेश कुमार सरोज की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता नितिन चन्द्र मिश्रा ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि आयोग ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया बल्कि गैर मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री लेने वालों को नियुक्ति दे दी।सं दिनेश त्यागीवार्ता