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अखाड़ा भवन ध्वस्तीकरण मामले में नगर निगम आयुक्त एवं पुलिस को नोटिस

प्रयागराज,15 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अखाड़ा परिषद भवन ध्वस्तीकरण मामले में नगर निगम आयुक्त और मुट्ठीगंज थाना इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त अविनाश सिंह और मुट्ठीगंज थाना इंचार्ज ऋषिकांत राय से पूछा है कि उनके खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत न्यायालय को झूठे तथ्य एवं पत्र लिखकर दिग्भ्रमित करने के लिए मुकदमा क्यों न चलाया जाए।
न्यायालय ने मित्रा प्रकाशन के माया प्रेस की अखाड़ा भवन के ध्वस्तीकरण एवं करोड़ों रूपये की चोरी की दर्ज प्राथमिकी की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट मांगी है ताकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि किसी बाहरी एजेंसी या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से जांच कराया जाना जरूरी है या नहीं।
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने कोट्स आॅफ इण्डिया लिमिटेड़ की कंपनी याचिका पर यह दिया है। इस मामले अदालत अगली सुनवाई 16 नवम्बर को करेगी।
न्यायालय ने पुलिस की विवेचना के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है और महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर उठाये गये सवालों को अस्वीकार कर दिया है।
गौरतलब है कि नया उदासीन पंचायती अखाड़ा का भवन माया प्रेस के कब्जे में था। मित्रा प्रकाशन कंपनी का समापन कर दिया गया। कंपनी की सारी सम्पत्ति को उच्च न्यायालय ने अपने आधिपत्य में लेकर आफीशियल्स लिक्वीडेटर को सौंप दी। इसी बीच अखाड़ा के सचिव ने मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी को जर्जर भवन को ध्वस्त कराने का पत्र लिखा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने नगर आयुक्त को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया। राजनीतिक दबाव के चलते नगर आयुक्त ने न्यायालय की अभिरक्षा में स्थित भवन को बिना अनुमति लिये ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। न्यायालय की सख्ती पर अदालत को बताया कि उन्होंने आदेश वापस ले लिया है और उनके अधिकारी ध्वस्तीकरण में शामिल नहीं थे। लेकिन गिरफ्तार दो लोगों के बयान और मौके की सीडी से झूठ पकड़ा गया।
निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। थाना इंचार्ज ने कहा कि गिरफ्तार दोनों लोगों की रिमाण्ड अर्जी के साथ न्यायालय के आदेश को मजिस्ट्रेट को दिया था। इसे मजिस्ट्रेट ने गलत बताया। झूठी जानकारी देने पर न्यायालय ने सख्त रूख अपनाया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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