राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 16 2018 8:19PM अखाड़ा भवन ध्वस्तीकरण मामले में शनिवार को होगी सुनवाईप्रयागराज 16 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मित्रा प्रकाशन के आधिपत्य में मुट्ठीगंज स्थित नया उदासीन पंचायती अखाड़ा भवन ध्वस्तीकरण मामले में चोरी की प्राथमिकी की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश होने के बाद सुनवाई 17 नवम्बर के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने नगर आयुक्त और एसएचओ मुट्ठीगंज से अदालत को गुमराह करने के लिए स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने पूछा है कि अदालत को गलत जानकारी देकर गुमराह करने के आरोप में क्यों न उनके खिलाफ धारा 340 के तहत आपराधिक कार्यवाही की जाए। है। विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश होने के बाद न्यायालय ने शनिवार को सुनावई किये जाने का आदेश दिया।सं दिनेश त्यागीवार्ता