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पुत्री के साथ दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद

बलरामपुर 15 फरवरी (वार्ता ) उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के आरोपी पिता को दस साल का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अपर जिला प्रथम एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले बाप लालमन को दोषी करार देते हुये दस वर्ष का कारावास और बारह हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि गौरा चौराहा थाना क्षेत्र का रहने वाले आरोपी लालमन ने अपनी नाबालिग पुत्री संग कई दिनों तक दुराचार किया l
मामला प्रकाश में आने पर पीड़िता की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल पत्रावलियों का विचारण कर न्यायाधीश ने गुरुवार को साक्ष्यों के आधार पर लालमन को दोषी करार देते हुये सजा दी।
स प्रदीप
वार्ता
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