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नगर पालिका परिषद खुर्जा में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश

प्रयागराज, 06 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नगरपालिका परिषद खुर्जा में छह सालों से खाली कार्यपालक अधिकारी के पद पर शीघ्र नियुक्ति करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने डा.विशन स्वरूप शर्मा की जनहित याचिका
पर बुधवार को यह आदेश दिया। याची का कहना है कि कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति न होने से उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को चार्ज सौंपा गया है। नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर की सफाई का दायित्व कार्यपालक अधिकारी का है। स्थायी अधिकारी की नियुक्ति न होने से नागरिक अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है।
याची ने राज्य सरकार को लगातार शिकायत की है लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस पर न्यायालय
ने राज्य सरकार को कार्यपालक अधिकारी की तैनाती पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
सं त्यागी
वार्ता
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