राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 12 2019 7:47PM यूनानी डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेजने के मुद्दे पर आयोग को निर्देश
प्रयागराज, 12 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयुष विभाग के यूनानी डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर न भेजने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य चुनाव आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि सकारण आदेश चुनाव शुरू होने से पहले पारित किया जाए।
न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने उ.प्र. यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
याची हकीम परवाज उलूम का कहना था कि हैण्डबुक में डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी न देने का नियम है। इसके विपरीत उनको आगामी लोकसभा चुनाव की ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। न्यायालय ने याचिका के गुणदोष पर विचार न करते हुए चुनाव आयोग को नियमों और कानूनी उपबंधों पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
सं दिनेश विश्वजीत
वार्ता