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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

बदायूं, 18 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने हत्या के पांच साल पुराने मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा के साथ 26-26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चार मार्च 2014 को फैजगंज बेहटा के जगत पीपरी निवासी जहूर अहमद थाने ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दरवाजे के आगे सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा था । उसी दिन पड़ोसी कल्लू उसकी जगह में सीसी रोड बनवाने का प्रयास करते हुए ईट उखाड़ने लगा। बाजी बॉस के भाइयों ने मना किया तो कल्लू खां, शब्बीर खान, अख्तर खान ,उस्मान खान ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया । आरोपियों ने फायरिंग भी की जिसमें गोली लगने से मंजूर अहमद की मौत हो गई और अन्य लोगों के लाठी डंडे की चोटे आयी। इस मामले में चार आरोपियों को नामजद किया गया था।

इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अशोक कुमार ने अभियुक्त कल्लू खां और उसके पिता अखतर खां को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 26- 26 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये बतौर प्रतिकर के रूप में मृतक मंजूर अहमद के परिजनों को देने के आदेश दिए जाये। इस मामले में अभियुक्त शब्बीर खां, उस्मान खां को एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।

सं त्यागी

वार्ता

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