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तड़का फिल्म के निर्माता और सह निर्माता की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज,09 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तड़का फिल्म के निर्माता समीर दीक्षित और सह निर्माता जतिस वर्मा की धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी कैंट थाने में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने याचीगण को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। फिल्म तापसी पन्नू, श्रिया सरन एवं नाना पाटेकर ने काम किया है।
न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता समीर दीक्षित और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया ।
याचिका पर अधिवक्ता कुमार कार्तिकेय ने बहस की। उनका कहना था कि याची एवं शिकायतकर्ता फाइनेंसर रणविजय सिंह के बीच फिल्म बनाने पर सहमति हुई थी। यह तय हुआ कि आधा भुगतान पहले तथा शेष आधा फिल्म रिलीज होने के बाद दिया जायेगा। बाम्बे उच्च न्यायालय में केस किया गया। न्यायालय ने बिना अनुमति फिल्म प्रसारण पर रोक लगा रखी है। याची का कहना था कि प्राथमिकी मनगढ़ंत एवं झूठे आरोपाें को लेकर दर्ज की गयी है। जिसे रद्द किया जाय।
नयायालय ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया लेकिन पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और विवेचना में सहयोग करने का आदेश देते हुए विवेचना यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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