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चालक पुलिसकर्मी के वेतन से दुर्घटना दावे की वसूली पर रोक

प्रयागराज,17 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चालक पुलिसकर्मी के वेतन से दुर्घटना दावे की वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कानपुर नगर के चालक पुलिसकर्मी राजा बाबू उर्फ राजाबाबू गुप्ता की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया है।
याची अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि याची ड्यूटी पर था। एक ट्रक ने पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी तो वह दूकान में घुस गई। सोमनाथ उर्फ कल्लू रावत एवं उनकी पत्नी उर्मिला रावत की दुर्घटना में मौत हो गयी। घटना की एफआईआर दर्ज की गयी। मृतक के बेटे राजेश और अन्य ने मोटर दुर्घटना दावा किया। अधिकरण ने पांच लाख 38 हजार 475 रूपये की डिग्री दी।
पुलिस गाड़ी का बीमा नहीं था तो विभाग को भुगतान का आदेश दिया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने याची के वेतन से कटौती का आदेश दिया है, जिसे चुनौती दी गयी है। याची अधिवक्ता गौतम का कहना था वह मुकदमे में पक्षकार नहीं था। धन वसूली का कोई नियम नहीं है। याची को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
न्यायलय याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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