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रायबरेली जिला पंचायत मामले में मुख्य सचिव एवं एसपी का जवाब पेश

लखनऊ,27 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रायबरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में हुए बवाल तथा फिर से अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के मामले में दायर याचिका पर प्रदेश के मुख्यसचिव और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक की ओर से जवाबी हलफनामा पेश किया गया ।
न्यायालय ने कहा कि अगर याची चाहे तो वह भी प्रतिउत्तर शपथ पत्र दे सकते है । पीठ ने अगली सुनवाई चार जुलाई को नियत की है ।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल एवं न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की पीठ ने याची जिला पंचायत सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिए ।
प्रदेश महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने अदालत को आश्वस्त किया । कहा कि सुरक्षा व अन्य सभी उचित कारवाई की जा रही है ।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायालय के आदेश के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक 14 मई को होनी थी । कहा गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए बछरावां व रायबरेली में बवाल करा दिया । जिसके चलते बैठक नही हो सकी । यह भी आरोप लगाया गया कि अवधेश सिंह के भाई दिनेश सिंह एम एल सी है जिन्होंने एक विधायक से मिलकर अपने पद का बेजा इस्तेमाल कर बैठक नही होने दी और सदस्यों के साथ बवाल कराया । याचिका में मांग की गई है कि सभी सदस्यों को समुचित सुरक्षा भी दे जाय।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एवं अपर मुख्यस्थाई अधिवक्ता एच पी श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि सभी जिला पंचायत सदस्यों को एक एक पुलिस सिपाही की सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी है । कहा गया कि ऐसे में सुरक्षा की मांग का कोई औचित्य नही है । बताया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जाँच कराने के आदेश भी राज्य सरकार दे चुकी है। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी ।
सं त्यागी
वार्ता
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