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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

औरैया, 01 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया में एक अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पास्को) जितेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा 30 सितंबर 2016 को खेत से चारा लेकर वापस घर लौट रही थी कि तभी बाजरा के खेत के पास पुर्वा मका निवासी अतीत उर्फ बड़ेलाल दुष्कर्म किया।
इस मामले में धारा 376, 506 और पास्को के तहत मामला दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेश चौधरी ने अभियुक्त अतीत उर्फ बड़ेलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि आरोपित अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिषत बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्ध अपराधी अतीत को जिला कारावास इटावा भेज दिया गया।
सं प्रदीप
वार्ता
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