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अवैध निर्माण के दोषी सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश

औरैया, 27 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया की ग्राम पंचायत आनेपुर के ग्राम सचिव के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर जांच के आदेश दिये गये है।
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ग्राम सचिव को बिना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के व्यक्तिगत लाभ के लिए कराये गये सड़क निर्माण कार्य में दोषी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का सरकारी मद से भुगतान रोकते हुए विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
उन्होने बताया कि 22 जुलाई को ग्राम पंचायत आनेपुर की प्रधान किरण देवी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा था जिसमें ग्राम सचिव सर्वेश द्विवेदी पर अपने पद का दुरुपयोग कर अपने खेत पर बिना किसी कार्य योजना के कार्य पूर्ण कराने की शिकायत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को इस प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत आनेपुर जाकर प्रेम नारायण के घर से आनेपुर रोड तक खड़ंजा निर्माण कार्य का सत्यापन किया। परीक्षण में उन्होंने पाया कि खड़ंजा के एक साइड में आनेपुर में तैनात सचिव व उसके परिजनों की खेती होने के कारण सचिव द्वारा व्यक्तिगत फायदा को देखते हुए सड़क निर्माण कराया गया है।
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने डीपीआरओ राजेश चौरसिया को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में इस सड़क निर्माण कार्य का भुगतान सरकारी मद से ना होने पाए साथ ही अपने स्तर से सचिव सर्वेश द्विवेदी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए।
सं प्रदीप
वार्ता
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