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दुराचार के आरोपी को 10 साल की कैद

दुराचार के आरोपी को 10 साल की कैद

सोनभद्र 17 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने शनिवार को बलात्कार के एक अभियुक्त को दस साल की कैद और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर जिला न्यायाधीश प्रथम जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने दुराचार के एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर घोरावल कोतवाली के एक गांव निवासी श्रीपति शर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अन्य धाराओं में कुल मिलाकर 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुँवर बीर प्रताप सिंह के अनुसार घोरावल थाने के एक गांव के रहने वाली पीड़िता की मां ने कोतवाली घोरावल में नौ जनवरी वर्ष 2016 को इस आशय की तहरीर दी कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री गांव में दुकान से समान खरीद कर घर जा रही थी कि रास्ते मे गांव का श्रीपति शर्मा उसे पकड़ कर खेत में ले गया और बलात्कार किया।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर उपरोक्त सजा सुनाई।

सं प्रदीप

वार्ता

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