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मुठभेड़ में हत्या की विवेचना 19 साल में पूरी न करने पर एसएसपी मेरठ तलब

प्रयागराज, 26 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ में युवक की हत्या के मामले में 19 साल में विवेचना पूरा न/न करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मेरठ को तलब किया है।
न्यायालय ने कहा है कि यदि जांच अधिकारी केस डायरी के साथ हाज़िर होते है, तो एसएसपी को व्यक्तिगत तौर पर आने की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्त्ति पंकज नक़वी और न्यायमूर्ति एस के गुप्ता मेरठ की सीमा देवी की याचिका पर सुनवाई कर रहे है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस ने 17 अक्टूबर 2000 को सुभाष नाम के युवक को फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार दिया। सुभाष की पत्नी सीमा देवी की शिकायत पर मामले की जांच हुई और पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सीमा
देवी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने फाइनल रिपोर्ट रद्द कर दी और मामले की अग्रिम विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी। जाच अभी भी लंबित है।
19 साल में भी जांच पूरी नहीं की जा सकी है। न्यायालय ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। जवाब दाखिल नहीं होने पर एसएसपी को केस डायरी के साथ पांच अक्तूबर को तलब किया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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