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आबंटित भूमि का अधूरा कब्जा सौंपने पर एसडीएम बदलापुर तलब

प्रयागराज, 27 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर जिले बदलापुर इलाके के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को आबंटित भूमि का अधूरा कब्जा सौंपने पर 30 सितम्बर को तलब किया है।
एसडीएम ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची को पट्टे पर 2013 में दी गयी भूमि पर कब्जा सौंप दिया गया है। जबकि याची अधिवक्ता पवन कुमार मिश्र ने कहा कि पूरी जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है। आधे पर विनय कुमार का
कब्जा है। न्यायालय ने याची से इस आशय का हलफनामा माँगा है।
न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुरेश की याचिका पर यह आदेश दिया ।राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके की पैमाइश कर कब्जा सौप दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह नही बताया कि 2013 में आवंटित जमीन का कब्जा क्यों नही दिया गया। न्यायालय के आदेश पर कब्जा दिया गया। याची को न्यायालय आने के लिए क्यों विवश किया गया। याची अधिवक्ता ने कहा कि एसडीएम ने याची को धमकाया और कहा जितनी जमीन मिल रही है ले लो। अधिक चाहिए तो उच्च न्यायालय से आदेश ले आओ। इस पर न्यायालय ने एसडीएम को तलब किया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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